यूपी एटीएस द्वारा 26 मार्च 2014 को गोरखपुर से गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी आतंकियों को लखनऊ कोर्ट ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
एटीएस की टीम ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से तहरीक-ए-तालिबान के दो आतंकवादी अब्दुल वलीद उर्फ़ मुर्तज़ा उर्फ़ अफरोज़ और फहीम उर्फ़ मोहम्मद ओवैस उर्फ़ सलाम उर्फ़ शादाब खान को गिरफ्तार किया था. ये दोनों पाकिस्तान के करांची शहर के रहने वाले हैं. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश जेल कोर्ट ने दोनों को ये सजा सुनाई.

गिरफ्तारी के दौरान दोनों के पास से 2 एके 47 रायफल, 70 कारतूस, दो 30 बोर की चाइनीज पिस्टल, 35 कारतूस, भारत और नेपाल के सिमकार्ड, फर्जी भारतीय पहचान पत्र, यूएस डॉलर के साथ भारतीय रुपए और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई थी.

एटीएस के अनुसार दोनों आतंकी तहरीक-ए-तालिबान के अफ​गानिस्तान कैंप में प्रशिक्षण ले चुके हैं. ये इडियन मुजा​हिदीन के आतंकियों के संपर्क थे. दोनों भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से नेपाल के रास्ते दाखिल हुए थे. इनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसी भी बल पर अंधाधुंध फायरिंग कर अधिक से अधिक जनहानि करना था. एटीस के अनुसार दोष रहित विवेचना और कुशल पैरवी के लिए प्रदेश के डीजीपी द्वारा मामले के विवेचक तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव व पैरोकार आरक्षी रमाकांत मिश्रा को प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित करने का ऐलान किया है.
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